
सरायपाली/महासमुंद। सरायपाली थाना क्षेत्र के ग्राम माधोपाली में पुलिस ने अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1440 एमएल हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब और 200 रुपये बिक्री रकम बरामद की है। जब्त शराब की कीमत 288 रुपये तथा कुल जप्त सामग्री की कीमत 488 रुपये बताई गई है।
पुलिस के अनुसार, 24 अगस्त 2026 को थाना सरायपाली में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ चन्द्रशेखर कुंवर को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम माधोपाली तालाब के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस टीम शासकीय वाहन से मौके के लिए रवाना हुई।
रास्ते में पुलिस ने गवाह रामेश्वर सिन्हा और लोकनाथ निषाद को सूचना से अवगत कराकर साथ लिया। टीम जब मुखबिर द्वारा बताए स्थान ग्राम माधोपाली तालाब के पास पहुंची तो वहां एक संदिग्ध व्यक्ति मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम दिनेश सिंग पिता त्रिलोचन सिंग, उम्र 48 वर्ष, निवासी इच्छापुर, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद बताया।
पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक झोले में रखे 8 झिल्ली पाउच बरामद किए। प्रत्येक पाउच में 180-180 एमएल हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब थी। कुल शराब 1440 एमएल, जिसकी कीमत 288 रुपये बताई गई। इसके अलावा शराब बिक्री से प्राप्त 200 रुपये नकद भी बरामद किए गए।
पुलिस ने बरामद शराब का पंचनामा तैयार कर आबकारी परीक्षण के लिए एक पाउच से 180 एमएल शराब का नमूना अलग किया। शेष शराब को भी विधिवत सीलबंद किया गया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी दिनेश सिंग के खिलाफ धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी को 24 अगस्त की रात करीब 8:40 बजे गिरफ्तार किया गया। मामला जमानतीय होने के कारण सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर उसे जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
कार्रवाई में प्रधान आरक्षक चन्द्रशेखर कुंवर के साथ आरक्षक क्रमांक 197 एवं 185 शामिल रहे।






