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ई-चालान से बचने नंबर प्लेट में छेड़छाड़, दो युवक गए जेल

रायपुर । ई-चालान से बचने के लिए वाहन नंबर प्लेट में हेरफेर करने वाले दो युवकों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन आरोपियों की पहचान भावेश सावरकर (23) और मोहम्मद अहमद (31) के रूप में हुई है। मामला तब उजागर हुआ जब वास्तविक वाहन मालिकों के पास चालान के मेसेज पहुंचे, जबकि उनके वाहन चालान के दौरान घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे।

क्या है मामला?
23 नवंबर 2024 को सिविल लाइन थाने में यातायात मुख्यालय के प्रधान आरक्षक प्रवीण देवांगन ने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया कि वाहन मालिक अरुण अवस्थी और दीपक देवांगन को चालान के मोबाइल संदेश मिले। संदेश में उल्लेखित फुटेज से यह स्पष्ट हुआ कि चालान में दर्ज वाहन नंबर उनके हैं, लेकिन वाहन उनका नहीं था।

कैसे हुई धोखाधड़ी?
आरोपी मोहम्मद अहमद ने अपने वाहन सीजी 04 पीसी 3559 की नंबर प्लेट के आखिरी अंक 5 को 6 में बदल दिया। इसके बाद उसने 16 नवंबर 2024 को ऑक्सीजन गेट से अंबेडकर चौक के बीच उल्टी दिशा में वाहन चलाया।

आरोपी भावेश सावरकर ने अपने वाहन सीजी 04 पीटी 5288 की नंबर प्लेट के आखिरी अंक 9 को 8 में बदलकर 19 नवंबर 2024 को इसी प्रकार उल्लंघन किया।

पुलिस कार्रवाई
सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। आरोपी भावेश सावरकर और मोहम्मद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार किया। उनके कब्जे से नंबर प्लेट बदलकर इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिलें भी जब्त की गईं।

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और दस्तावेजों में कूटरचना के गंभीर आरोपों के तहत अपराध क्रमांक 603/2024, धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।

गिरफ्तार आरोपी
भावेश सावरकर: पिता घनश्याम सावरकर, उम्र 23 वर्ष, निवासी राजातालाब, थाना सिविल लाइन, रायपुर।
मोहम्मद अहमद: पिता मोहम्मद मूसा, उम्र 31 वर्ष, निवासी ताजनगर मस्जिद के पास, पंडरी, थाना सिविल लाइन, रायपुर।

पुलिस की अपील
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात डॉ0 अनुराग झा ने चालकों से अपील की है कि यातायात नियम सड़क पर सुरक्षित व सुगमता पूर्वक चलने के लिए बनाया गया है। यातायात निमयों का पालन कर वाहन चलाने से ई चालान जारी नही होगा। ई चालान से बचने के लिए नम्बर प्लेट में नम्बरों के साथ छेड़छाड़ करना कानूनन अपराध है, ऐसा कदापी न करें, इससे आपको असुविधा होगी।

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