रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 25 जनवरी से राशनकार्डों का नवीनीकरण अभियान शुरू होगा। इसके लिए राज्य स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। खाद्य विभाग की ओर से सभी कलेक्टरों को 19 जनवरी को विस्तृत निर्देश जारी किए जा चुके हैं। राशनकार्ड नवीनीकरण खाद्य विभाग द्वारा नया मोबाइल एप तैयार किया गया है, जिसे राशनकार्डधारी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
हितग्राही खाद्य विभाग की वेबसाइट khadya.cg.nic.in में आवेदन कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्राइड मोबाइल नहीं है अथवा जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, वह उचित मूल्य दुकान स्तर पर आनलाइन या आफलाइन राशनकार्डों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस एप को अपलोड करने के एक घंटे के भीतर 254 हितग्राहियों द्वारा इसे डाउनलोड कर नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत भी कर दिया है।
खाद्य विभाग संचालक जितेंद्र शुक्ला ने कहा, राशनकार्ड के नवीनीकरण के लिए एप को लांच कर दिया गया है। अब आनलाइन एप के माध्यम से लोगों ने आवेदन करना शुरू कर दिया है। जो आनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं उनके लिए आफलाइन सुविधा भी दी गई है। राशन प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी।
सामान्य परिवार के लिए केवल 10 रुपये शुल्क
अन्त्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित तथा निःशक्तजन श्रेणी के जारी राशनकार्डों के लिए राशनकार्ड नवीनीकरण की पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी और उन्हें नए राशनकार्ड प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना होगा। सामान्य श्रेणी के राशनकार्डधारियों के लिए एप के माध्यम से नवीनीकरण के लिए 10 रुपये लगेंगे।
नवीनीकरण नहीं कराने वालों को मिलता रहेगा
राशन किसी भी एक सदस्य का ई-केवाईसी पूर्ण होने की स्थिति में हितग्राही द्वारा एप से आवेदन किया जा सकेगा। राशनकार्ड फरवरी 2024 तक छूटे हुए सदस्यों के ई-केवाईसी का कार्य भी तेजी से पूर्ण हो जाएगा। हालांकि नवीनीकरण नहीं करा पाने वालों को भी राशन मिलता रहेगा।
व्यापक प्रचार-प्रसार करने निर्देश
खाद्य विभाग के संचालक ने कलेक्टरों से कहा है कि राशनकार्ड नवीनीकरण के संबंध में उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत और स्थानीय स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने निर्देशित करें। बस्तर संभाग के जिले जहां मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या नियमित कनेक्टिविटी नहीं है वहां हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष छूट का प्रविधान रखा जाए। एप में हितग्राहियों के पास वर्तमान में क्यूआर कोड को स्कैन करने की सुविधा है।