रायपुर। विशेष एवं सत्र न्यायाधीस पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने दो गांजा तस्करों पर NDPS अधिनियम के तहत 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये अर्थदंड लगाया एवं साथ ही अर्थदंड ना भरने की स्थिति में दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास का फैसला सुनाया है।
राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI ) रायपुर रीजनल यूनिट द्वारा पेश किये गए परिवाद पत्र जिसमे गांजा तस्करों पर 697 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी कर ओडिशा से प्रयागराज ले जाने का जुर्म आरोपित किया गया था पर सुनवाई कर माननीय न्यायलय ने यह फैसला सुनाया है।
उक्त मामले में शाशन राजस्व आसूचना निदेशालय रायपुर (DRI रायपुर ) की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार भारत ने किया था।