रायपुर। प्रदेश के 33 जिलों के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 552 किलोलीटर केरोसिन उचित मूल्य दुकानों के लिए आबंटन जारी किया है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह जुलाई 2024 के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशनकार्डो में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केरोसिन प्रदाय किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डो एवं हॉकर्स के लिए उचित मूल्य दुकानवार ऑनलाईन आबंटन जारी किया गया है।
खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अुनसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारी हितग्राहियों को केरोसिन की पात्रता होगी।
इसी प्रकार समस्त नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों के लिए अधिकतम एक लीटर केरोसिन की पात्रता होगी और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को अधिकतम 2 लीटर केरोसिन की पात्रता होगी।
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं और उचित मूल्य दुकान के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को केरोसिन का वितरण कराने के लिए कहा है।