बागबाहरा: मनबाय में शराब पिलाने की सुविधा देने वाला 2 आरोपी गिरफ्तार

बागबाहरा। बागबाहरा थाना के अंतर्गत ग्राम मनबाय में अलग -अलग 2 व्यक्ति आम लोगों को अपने घर के सामने शराब पीने-पिलाने की सुविधा दे रहा है।
सूचना से थाना प्रभारी को अवगत कराकर पुलिस टीम शासकीय वाहन से रवाना हुई। ग्राम मनबाय पहुंचने पर पुलिस वाहन को देखकर शराब पीने वाले फरार हो गए।
मौके से एक व्यक्ति सुभाष सतनामी (28 वर्ष) निवासी मनबाय को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने शराब बिक्री नहीं, बल्कि पीने-पिलाने की सुविधा देना स्वीकार किया।
मौके से 90 एमएल महुआ शराब, प्लास्टिक गिलास व पानी पाउच कुल 39 की सामग्री जब्त की गई। आरोपी का कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36 (C) के तहत अपराध पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया गया।
प्रकरण ०२
मुखबिर से प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए बागबाहरा पुलिस ने ग्राम मनबाय में एक व्यक्ति को आमजन के लिए शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया।
मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के निर्देश पर प्रधान आरक्षक हमराह स्टाफ के साथ शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 8938 में ग्राम मनबाय के लिए रवाना हुए।
रास्ते में धान मंडी बागबाहरा के पास गवाह अशोक बघेल एवं रूपेश ताण्डी को साथ लिया गया और मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचने पर पुलिस को देखकर शराब सेवन कर रहे लोग भाग निकले।
मौके से एक व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम पन्ना लाल महेश, पिता महेतराम महेश (उम्र 57 वर्ष), निवासी ग्राम मनबाय, थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद बताया। पन्ना लाल ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह शराब बेचता नहीं, बल्कि पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराता है।