महासमुंद । कलेक्टर प्रभात मलिक के निर्देशानुसार और जिला आबकारी अधिकारी महासमुंद मोहित कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में 27-28 जनवरी को आबकारी वृत्त सरायपाली अन्तर्गत आरोपी राजू कलेत उम्र -33 वर्ष, निवासी -सिन्घोड़ा के कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब, आरोपी राजिन बारला उम्र -22 वर्ष, निवासी -छुईपाली, थाना – सिन्घोडा के कब्जे से 15 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुवा शराब जब्त किया गया तथा छुईपाली के ही एक अन्य आरोपी हरीशचंद्र यादव, उम्र-28 वर्ष के कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब जब्त कर उक्त तीनों आरोपियो के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत अपराध दर्ज कर रिमांड पर जेल दाख़लि किया गया है। एक अन्य कार्यवाही मे ग्राम डोंगररक्सा थाना सिन्घोडा में जंगल से 80 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब और 22 प्लास्टिक ड्रमों में लगभग 1100 किलोग्राम शराब बनाने योग्य किण्वित महुआ लहान जप्त कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क)(च), 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण कार्यवाही सराईपाली के वृत्त प्रभारी अधिकारी उत्तमबुद्ध भारद्वाज द्वारा की गई जिसमें आबकारी स्टाफ़ मौजूद थे।
Related Articles
Check Also
Close
-
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनीSeptember 26, 2024