छत्तीसगढ़

महतारी वंदन योजना का फ़ायदा लेने उमड़ी महिलाओं की भीड़

रायपुर:- राज्य में महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरे जिले में आज बड़ी संख्या में महिलाएं महतारी वंदन योजना के फॉर्म लेने और जमा करने के लिए केंद्र और शिविर में पहुंची। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना की शुरूआत की गई है।

जिले में ऑनलाईन फॉर्म एवं ऑफलाईन पंजीयन शुरू हो गया है। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला स्तर पर फॉर्म भरने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क है। आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नगरीय क्षेत्रों में वार्ड कार्यालय में फार्म भरे जा रहे हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है।योजना हेतु फॉर्म वितरण शुरू होने के पहले ही दिन लगभग 15 हज़ार 913 महिलाओं ने महतारी वंदन योजना हेतु भरे हुए आवेदन पत्र जमा किया है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बताया है कि जिले भर से कुल 13 हजार 155 आवेदन पहले दिन ही प्राप्त हुए हैं। वहीं रायपुर नगर निगम क्षेत्र में ज़ोन एक से 404 आवेदन, जोन दो से 104, ज़ोन तीन से 702, ज़ोन चार से 215, ज़ोन पाँच से 103, ज़ोन छः से 161, ज़ोन सात से 303, ज़ोन 8 से 189, ज़ोन नौ सें 337 और ज़ोन दस से 240 आवेदन पत्र शिविर एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में जमा हुए हैं। इस प्रकार कुल 15 हजार 913 आवेदन पत्र पहले ही दिन प्राप्त हुए।

पुरानी बस्ती निवासी रमा सोनकर आज लोक सेवा केन्द्र में महतारी वंदन योजना का फॉर्म लेने पहुंची। उन्होंने बताया कि आज से महतारी वंदन योजना के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसकी जानकारी मिलने पर वह लोक सेवा केन्द्र में फॉर्म लेने आई है। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय में बहुत अच्छी पहल है और इस योजना के लिए वह राज्य सरकार का धन्यवाद करती है। श्रीमती सोनकर कहती हैं कि वह योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग अपने बच्चे के कॉपी-किताब खरीदने और छोटे-छोटे घरेलू खर्चों में उपयोग करेंगे।

महतारी वंदन योजना के तहत फॉर्म आंगनबाड़ी केंद्रों पंचायत स्तर पर शहरी क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी स्तर पर सहित परियोजना कार्यालय जिला कार्यालय में उपलब्ध हैं। विवाह पंजीयन नहीं होने पर स्वघोषणा शपथ पत्र जमा किया जा सकता है। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। मोबाइल नंबर नहीं होने पर राशन कार्ड की छायाप्रति कर सकते हैं जमा यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र राशन कार्ड आधार कार्ड मतदाता परिचय पत्र निवास प्रमाण ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगे। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, दस्तावेज स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय, पत्र ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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