छोटे कारोबार के लिए कराना है GST रजिस्ट्रेशन, ये है स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस
Business:- देश में जुलाई 2017 से जीएसटी की व्यवस्था लागू है. ऐसे में अगर आप कोई छोटा कारोबार भी करते हैं या करना चाहते हैं, तब आपको जीएसटी के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. अगर आप जानना चाहते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या इसे घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है, कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. तब ये खबर आपके लिए ही हैजीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पूरी की जा सकती है. ऑफलाइन तरीका तो साफ है कि आप अपने एरिया के जीएसटी ऑफिस जाकर वहां पर बताई जाने वाली प्रोसेस को फॉलो करें, यहां हम आपको बता देते हैं कि आप अपने बिजनेस का ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे पूरा कर सकते हैं
जीएसटी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
अगर आप अपने बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर चाहते हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं. तब आपको जीएसटी की साइट पर जाकर इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा.
- बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर लेने की एक प्रोसेस है. आपको सबसे पहले REG-01 फॉर्म भरना होता है. ये दो पार्ट में होता है जिसे ऑनलाइन भरा जा सकता है.
- आरईजी-01 फॉर्म के दोनों पार्ट में आपको सही-सही जानकारी देनी होती है. ऐसा नहीं होने पर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है.
- आरईजी-01 फॉर्म के पार्ट-1 को भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, जिसे भरकर आप जमा कर देते हैं.
- इसके बाद आपको इसका पार्ट-2 भी भरना होता है. इसके बाद भी आपको ओटीपी आता है, जिसक भरकर सबमिट करने से आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाती है.
- हालांकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरा होने से पहले आपको जानकारी वेरिफाई करने का भी एक मौका दिया जाता है.
- ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको कुछ डॉक्युमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं. इनकी जानकारी आगे दी गई है.
कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी
आपके कारोबार का पैन कार्ड, अगर प्रोपराइटर हैं तो खुद का पैनकार्ड, सीआईएन नंबर या कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र या लाइसेंस नंबर, ये आपको अपलोड करने होते हैं.
अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप में है, तब आपको पार्टनरशिप डीड भी सबमिट करनी होती है.
इसके अलावा आपको अपने बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, अपना और पार्टनर्स का आईडी प्रूफ और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने होते हैं.