CG NEWS : पान दुकान में मिला हुक्का-पॉट का जखीरा, 17 लाख का माल जब्त…
hookah found in paan shop
रायपुर । हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामाग्रियों की बिक्री-भण्डारण करने वाले पान दुकान के संचालक को गिरफ्तार किया गया है। एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना गोलबाजार क्षेत्रांतर्गत जयस्तंभ चैक के पास मयूरा होटल के बाजू स्थित राज पान पैलेस में प्रतिबंधित हुक्का से संबंधित सामग्रियों की बिक्री की जा रहीं है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध पीताम्बर सिंह पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू तथा उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी गोलबाजार को सूचना की तस्दीक कर आरोपियों को हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामग्रियों के पकडऩे निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गोलबाजार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त पान दुकान में अपना पाईंटर भेजकर हुक्का से संबंधित सामग्री का टेस्ट पर्चेस कराया गया, टेस्ट पर्चेस के दौरान पान दुकान में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामग्रियों की बिक्री करना पाया गया।
जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा उक्त पान दुकान में रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान दुकान में 2 व्यक्ति उपस्थित थे जिन्होने पूछताछ में अपना नाम अशोक कुमार मंधानी एवं अनुराग मंधानी होना बताने के साथ ही स्वयं को पान दुकान का संचालक होना बताये। टीम के सदस्यों द्वारा पान दुकान की तलाशी लेने पर पान दुकान में हुक्का से संबंधित सामाग्री रखा होना पाया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपने पान दुकान में हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामग्रियों की बिक्री करना बताने के साथ ही हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामग्रियों का भण्डारण करना भी बताया गया।
जिस पर उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से प्रतिबंधित हुक्का पॉट, पाईप, नोजल, कोल, विभिन्न प्रकार के फ्लेवर, तम्बाकू तथा हुक्का से संबंधित अन्य सामाग्री जुमला कीमती लगभग 17 लाख रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गोलबाजार में अपराध क्रमांक 91/24 धारा 4 (क), 21(क) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापारा तथा वाण्ज्यि उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 एंव संशोधन अधिनियम 2023 का अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों क़ो जेल भेजा गया।