छत्तीसगढ़ब्रेकिंग न्यूज़
Trending

CG NEWS : सात दिवस के भीतर जमा कराने होंगे अस्त्र-शस्त्र लाइसेंसधारकों

Deposit within seven days

रायगढ़। छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन-2024 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने लोकसभा निर्वाचन-2024 के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा एवं आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से सीमित अवधि के लिए रायगढ़ जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा करवाने के निर्देश दिए है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन शस्त्रों के संभावित दुरूपयोग को रोका जा सके।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने आयुध अधिनियम की धारा के तहत रायगढ़ जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को आदेशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के अंदर जमा कराएं इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र संबंधित शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा कर सकते है। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश जिले में निवासरत सभी लाइसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड/वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिए जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट, रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 33 में लाइसेंस शाखा में दिया जा सकेगा।

वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। 16 मार्च से निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति (लोकसभा निर्वाचन 2024) तक के लिए रायगढ़ जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लाइसेंसियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किए जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किए जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराए गए शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker