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ACB की कार्रवाई के खिलाफ IAS निरंजन दास और कारोबारी पहुंचे हाईकोर्ट

रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कथित शराब घोटाला केस में ACB की FIR को चुनौती देते हुए पूर्व IAS निरंजन दास और कारोबारी विधु गुप्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसमें ACB की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दूसरी याचिकाओं के साथ होगी। बता दें कि शराब घोटाले में फंसे अनवर ढेबर और यश टुटेजा की दो याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं। अब इन सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी। दरअसल, ED ने प्रदेश में कथित शराब स्कैम की जांच की थी, जिसमें होलाग्राम निर्माता कंपनी से मिलकर शराब कारोबारियों से अवैध वसूली करने का खुलासा किया था। शराब घोटाले में अफसर और नेताओं की भी मिलीभगत है। ED ने प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद इस मामले में ACB में केस दर्ज कराया है। आबकारी विभाग के पूर्व आयुक्त निरंजन दास और होलोग्राम निर्माता कंपनी से संबंध रखने वाले विधु गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट में पेश याचिका में ये तर्क दिया गया है कि ED की ईसीआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके बाद भी ED ने इसे आधार बनाकर ACB में केस दर्ज कराया है, इसलिए ACB की FIR को विधिक आधिकारिता नहीं है, जिसे खारिज किया जाए।

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