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CG NEWS : अब एक बार में केवल एक बोतल शराब हो खरीद सकेंगे, बदल गया नियम…

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रायपुर । आबकारी विभाग के नये नियम के तहत अब शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति एक बार में शराब या बियर की एक बोतल ही खरीद पाएगा। दूसरी बोतल खरीदने के लिए उसे दूसरी दुकान जाना होगा या फिर करीब एक-दो घंटे के बाद वह उसी दुकान में आकर शराब ले पाएगा। इससे पहले काउंटर से 4 बोतल तक खरीदने का नियम था।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नियम में यह बदलाव शराब व बियर का अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रीमियम शराब दुकानों की तुलना में देशी शराब दुकानों में ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए अद्धी व पौवा खरीदने वालों को राहत दी गई है।
दुकान से प्रति व्यक्ति एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा भी खरीद सकता है। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नियम में कई बदलाव किए गए हैं। नये नियम के तहत शराब की कीमतें जहां बढ़ाई गई हैं, वहीं शराब का अवैध संग्रहण और बिक्री रोकने के लिए शराब दुकान में प्रति व्यक्ति शराब बेचने के नियम में भी बदलाव किया गया है। इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी भी शराब दुकान से एक टाइम में शराब की एक बोतल ही खरीद पाएगा।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि शराब दुकान में शराब की बोतल खरीदने के नियम में बदलाव किया गया है, लेकिन प्रति व्यक्ति 3 लीटर शराब रख सकता है। इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रति व्यक्ति 3 लीटर तक शराब रख सकता है। इसके लिए प्रति व्यक्ति चाहे तो एक दिन में अलग-अलग टाइम में शराब दुकान से 3 बोतल शराब खरीद सकता है।
दुकान में शराब बिक्री के नये नियम से शराब दुकानों में पहले से और ज्यादा भीड़ बढ़ सकती है, जिससे खरीदारों की परेशानी भी बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति एक टाइम में एक बोतल शराब मिलने से दुकान में कई खरीदार बार-बार दुकान में लाइन लगकर शराब की बोतल लेंगे। खासकर बियर के शौकीन लोगों की ज्यादा भीड़ रहेगी, क्योंकि बियर पीने वालों में कई लोग ऐसे हैं, जो 1 से ज्यादा बियर पीते हैं। इसके लिए उन्हें अब कई बार लाइन में लगकर खरीदना पड़ेगा। इससे दुकानों में भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी।
अवैध संग्रहण व बिक्री रोकने नियम में बदलाव
आबकारी विभाग के उपायुक्त विकास गोस्वामी ने बताया कि, शराब बिक्री नियम में बदलाव हुआ है। इसके तहत प्रति व्यक्ति एक टाइम में एक बोतल शराब ही बेची जाएगी। प्रति व्यक्ति 3 लीटर शराब रख सकता है। यह नियम यथावत है।

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