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CG NEWS : आचार संहिता लगते ही एक्शन मोड में रायपुर पुलिस…

code of conduct

रायपुर ,  । लोक सभा चुनाव के तारीखों का एलान होते ही आचार सहिता लागू हो गई है। आचार सहिता लागू होते ही रायपुर पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर डॉ. अनुराग झा द्वारा तत्काल यातायात रायपुर में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की बैठक लेकर आचार सहिता का पालन कराने हेतु अनाधिकृत वाहनों में लगे पदनाम पट्टिका, सायरन-हुटर व ब्लैक फिल्म को उतरवाने का आदेश दे दिया है। इसके पालन में उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर गुरजीत सिंह और सुशान्तों बनर्जी के मार्गदर्शन में यातायात रायुपर के अधिकारी-कर्मचारियों ने शहर के प्रमुख मार्गो एवं चौक-चौराहों पर बेरिकेटिंग कर चेकिंग प्वाइंट लगाकर वाहनों से पदनाम पट्टिका, सायरन हुटर व ब्लैक फिल्म निकलवाने की कार्यवाही शुरू कर दी है।
बता दे कि 16 मार्च को चुनाव आयोग द्वारा लोक सभा चुनाव के तारीखों का एलान करते ही पूरे देश में आदर्श आचार सहिता लागू कर दिया गया है। आचार सहिता के तहत किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा पदनाम पट्टिका, सायरन हुटर का उपयोग करना पूर्णतः वर्जित रहता है इसे आचार सहिता का उल्लंघन माना जाता है। इसी प्रकार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु ब्लैक फिल्म लगे वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। एसएसपी सिंह के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर डॉ. अनुराग झा के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस रायपुर के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा शहर के प्रमुख मार्गो व चौक-चौराहों में स्टापर द्वारा जिग-जैग लगाकर अनाधिकृृत वाहनों में लगे पदनाम पट्टिका, सायरन हुटर निकलवाने की कार्यवाही की जा रही है। चेकिंग कार्यवाही के दौरान वाहनों की डिक्की खोलकर सघन जांच करने लिए निर्देशित किया गया है साथ ही किसी भी प्रकार के संदिग्ध वस्तु मादक पदार्थ या नशीली वस्तु मिलने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिस कंट्रोल को सूचित करने व आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।
यातायात पुलिस ने आचार सहिता का पालन में सहयोग करने की अपील की है। वाहन चालकों को वाहन में किसी भी प्रकार के पदनाम पट्टिका व सायरन हुटर नही लगाने व लगे सायरन हुटर को निकलवा लेने की अपील की गयी है। ऐसा नहीं किए जाने पर यातायात पुलिस द्वारा मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए निकलवाने की चेतावनी दी गयी है। साथ ही वाहनों में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ या नशीली वस्तुए रखे पाये जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

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