दिल्ली :48000 करोड़ की ठगी… दिल्ली की कोर्ट से बिजनेसमैन को नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली। निवेशकों से 48000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हरसतिंदर पाल सिंह हेयर ने जमानत याचिका के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि हरसतिंदर पाल सिंह हेयर ने भोले भाले निवेशकों की गाढ़ी कमाई का गबन करके सफेदपोश आर्थिक अपराध किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राउज एवेन्यू के विशेष न्यायाधीश 25 जुलाई को पारित आदेश में कहा कि निवेशकों को कथित तौर पर 48000 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया।
आर्थिक अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं। कोर्ट ने कहा कि हेयर ने कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी नष्ट करने का प्रयास किया। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई में लंबा समय लग सकता है, लेकिन आरोपी के खिलाफ आरोपों और उसकी भूमिका को देखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं है। टिप्पणी के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने हेयर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
हरसतिंदर पाल सिंह हेयर ने दी थी ये दलील
इससे पूर्व हरसतिंदर सिंह हेयर की तरफ से दलील दी गई थी कि वह करीब चार महीने से हिरासत में है। उसके खिलाफ जांच भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में उसे आगे हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। हेयर ने यह भी दलील दी थी कि वे ऐसी किसी कंपनी के निदेशक नहीं थे, जिन्होंने भोले भाले निवेशकों से निवेश कराया हो। हेयर के वकील ने तर्क रखा कि आवेदक को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों ने अवैध तरीके से निवेशकों से निवेश कराया है। हेयर को इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं था। उन्होंने हेयर को जमानत पर रिहा करने का तर्क दिया।
21 मार्च को हुई थी हेयर की गिरफ्तारी
हरसतिंदर पाल सिंह पर्ल्स समूह के पूर्व प्रमुख निर्मल सिंह भंगू के दामाद हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। बता दें कि पीएसीएल लिमिटेड को पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। हरसतिंदर पाल सिंह 48000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं।