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ED का एक्शन: BBC पर 3.44 करोड़ का जुर्माना, 3 निदेशकों पर भी कार्रवाई

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है। ईडी के अधिकारियों के अनुसार, यह जुर्माना विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत लगाया गया है।

बीबीसी के तीन निदेशकों पर भी कार्रवाई
बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया के तीन निदेशकों – गाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर भी 1.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

ईडी के अनुसार, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया को FDI की सीमा 26% तक घटानी थी, लेकिन उसने 100% विदेशी स्वामित्व बनाए रखा, जो सरकारी नियमों का उल्लंघन है।

हर दिन 5000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना
इसके अलावा, बीबीसी इंडिया को 15 अक्टूबर 2021 से आदेश के पालन तक प्रतिदिन 5,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

नोटिस जारी होने के बाद कार्रवाई
ईडी ने 4 अगस्त 2023 को बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें FEMA उल्लंघन के लिए जवाब मांगा गया था।

सरकार ने 18 सितंबर 2019 को एक अधिसूचना जारी कर डिजिटल मीडिया कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा 26% निर्धारित की थी। इसके बावजूद, बीबीसी ने FDI सीमा का पालन नहीं किया, जिससे यह कार्रवाई की गई।

बीबीसी की प्रतिक्रिया
बीबीसी के प्रवक्ता ने कहा, “बीबीसी भारत सहित उन सभी देशों के नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हम कार्यरत हैं। अभी तक ईडी से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। यदि कोई नोटिस मिलता है, तो हम उसकी समीक्षा करेंगे और उचित कदम उठाएंगे।”

पृष्ठभूमि और आयकर विभाग की जांच
ईडी ने अप्रैल 2023 में बीबीसी इंडिया और छह कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में किए गए सर्वेक्षण के दो महीने बाद हुई थी। यह सर्वे तीन दिनों तक चला था।

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