
वडोदरा । गुजरात हाईकोर्ट ने फिर एक बार वडोदरा बोट दुर्घटना मामले में वडोदरा नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही गुजरात सरकार को मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
यहां की हरणी झील में जनवरी में नाव पलटने के बाद 14 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 2 टीचर्स और 12 बच्चे शामिल थे। नाव पर निजी स्कूल के 27 छात्र सवार थे और उन्हें बिना लाइफ जैकेट पहने ही नाव में बिठाया गया था।
नगर निगम के तत्कालीन म्युनिसिपल कमिश्नर ने जिस तरीके से मेसर्स कोटिया को कॉन्ट्रैक्ट आवंटित किया था, उस पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि यह जांच 2 महीने में पूरी की जाए। नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर की ओर से आज एक हलफनामा दाखिल किया गया।