रायपुर । चाची की हत्या के आरोपी रंजीत राठौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला 21 अगस्त को अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर के न्यायालय द्वारा सुनाया गया।
आरोपी रंजीत राठौर, पिता सुरेश कुमार राठौर, निवासी शिवानंद नगर, थाना खमतराई, रायपुर, ने 22 अगस्त 2022 की मध्य रात्रि को अपनी चाची सरस्वती राठौर की गला दबाकर हत्या कर दी थी।
इस मामले में थाना खमतराई में जुर्म पंजीबद्ध कर जांच के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक शमीम रहमान के अनुसार, न्यायालय ने हत्या के इस संगीन अपराध के लिए रंजीत राठौर को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और ₹500 का अर्थदंड, तथा धारा 201 के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास और ₹200 का अर्थदंड दिया।
इस फैसले के बाद न्यायालय ने यह संदेश दिया है कि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कठोरतम सजा दी जाएगी, जिससे समाज में न्याय और कानून का पालन सुनिश्चित हो सके।