
रायपुर । छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था को जनसुलभ, पारदर्शी और संवादात्मक बनाने के लिए एक क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर राज्य की पुलिस अब अपनी कार्यप्रणाली में उर्दू-फारसी के कठिन शब्दों की जगह पर सरल और प्रचलित हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करेगी।
एफआईआर की भाषा अब होगी आम जनता की समझ में
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जब कोई आम नागरिक थाने में शिकायत या एफआईआर दर्ज कराने जाता है, तो उसे लिखे गए दस्तावेजों की भाषा समझ नहीं आती। यही भ्रम और दूरी की शुरुआत है। पुलिस की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो भरोसा बनाए और संवाद स्थापित करे।
इस निर्णय के तहत अब “हलफनामा” की जगह “शपथ पत्र”, “दफा” की जगह “धारा”, “फरियादी” की जगह “शिकायतकर्ता”, और “चश्मदीद” की जगह “प्रत्यक्षदर्शी” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा।
पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए निर्देश
पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी जिलों के एसपी और आईजी रेंज को आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। इसमें यह निर्देश है कि सभी पुलिस चौकियों, थानों और कार्यालयों में भाषा सरलीकरण का आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
शब्द सूची भी तैयार
एक 109 शब्दों की सूची तैयार की गई है, जिसमें पुराने पारंपरिक और कठिन शब्दों के स्थान पर सरल हिंदी विकल्प सुझाए गए हैं। यह पहल एफआईआर, शिकायत, बयान, जांच व रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में आम नागरिकों की भागीदारी और समझ को बेहतर बनाएगी।
भाषा से बनेगा भरोसा
यह निर्णय छत्तीसगढ़ पुलिस को सिर्फ एक कानून लागू करने वाली एजेंसी नहीं, बल्कि जनसंवाद का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। भाषा का यह बदलाव आम आदमी को थाने में डर से नहीं, भरोसे से जोड़ने का प्रयास है – जो एक सशक्त लोकतंत्र की पहचान भी है।
109 शब्दों की सूची
1. अदम तामील- सूचित न होना
2. इन्द्राज- टंकन
3. खयानत- हड़पना
4. गोश्वारा- नक्शा
5. दीगर- दूसरा
6. नकबजनी- सेंध
7. माल मशरूका- लूटी-चोरी गई सम्पत्ति
8. मुचलका- व्यक्तिगत बंध पत्र
9. रोजनामचा- सामान्य दैनिकी
10. शिनाख्त- पहचान
11. शहादत- साक्ष्य
12. शुमार- गणना
13. सजायाफ्ता- दण्ड प्राप्त
14. सरगना- मुखिया
15. सुराग- खोज
16. साजिश- षडयंत्र
17. अदालत दिवानी- सिविल न्यायालय
19. फौजदारी अदालत- दांडिक न्यायालय
20. इकरार नामा- प्रतिज्ञापन
21. बनाम- विक्रय -पत्रक
22. इस्तिफा- त्याग-पत्र
23. कत्ल- हत्या
24. कयास- अनुमान
25. खसरा- क्षेत्र- पंजी
26. खतौनी- पंजी
27. गुजारिश- निवेदन
28. जब्त- कब्जे में लेना
29. जमानतदार- प्रतिभूति दाता
30. जमानत- प्रतिभूति
31. जरायम- अपराध
32. जबरन- बलपूर्वक
33. जरायम पेशा- अपराधजीवी
34. जायदादे मशरूका- कुर्क हुई सम्पत्ति
35. दाखिलखारिज- नामांतरण
36. सूद- ब्याज
37. हुजूर- श्रीमान/महोदय
38. हुलिया- शारीरिक लक्षण
39. हर्जाना- क्षति-प्रतिपूर्ति
40. हलफनामा- शपथ-पत्र
41. दफा- धारा
42. फरियादी- शिकायतकर्ता
43. मुत्तजर्रर- चोट
44. इत्तिलानामा- सूचना पत्र
45. कलमबंद करना- न्यायालय के समक्ष कथन
46. गैरहाजिरी- अनुपस्थिति
47. चस्पा- चिपकाना
48. चश्मदीद- प्रत्यक्षदर्शी
49. जलसाजी- कूटरचना
50. जिला बदर- निर्वासन
51. जामतलाशी- वस्त्रों की तलाशी
52. वारदात- घटना
53. साकिन- पता
54. जायतैनाती- नियुक्ति स्थान
55. हाजा स्थान- परिसर
56. मातहत- अधीनस्थ
57. जेल हिरासत- कब्जे में लेना
58. फौत- मृत्यु सूचना
59. इस्तगासा- छावा
60. मालफड- जुआ का माल मौके पर बरामद होना
61. अर्दली- हलकारा
62. किल्लत मुलाजमान- कर्मगण की कमी
63. तामील कुनन्दा- सूचना करने वाला
64. इमदाद- मदद
65. नजूल – राज भूमि
66. फरार- भागा हुआ
67. फिसदी- प्रतिशत
68. फेहरिस्त- सूची
69. फौत- मृत्यु
70. बयान- कथन
71. बेदखली- निष्कासन
72. मातहत- अधीन
73. मार्फत- द्वारा
74. मियाद- अवधी
75. रकबा- क्षेत्रफल
76. कास्तकार- कृषक
77. नाजिर- व्यवस्थापक
78. अमीन- राजस्व -कनिष्ठ अधिकारी
79. राजीनामा- समझौता पत्र
80. वारदात- घटना
81. संगीन- गंम्भीर
82. विरासत- उत्तराधिकार
83. वसियत- हस्तांन्तरण लेख
84. वसूली- उगाही
85. शिनाख्त- पहचान
86. सबूत साक्ष्य- प्रमाण
87. दस्तावेज- अभिलेख
88. कयास- अनुमान
89. सजा- दण्ड
90. सनद- प्रमाण पत्र
91. सुलहनामा- समझौता पत्र
92. अदम चौक- पुलिस असंज्ञेय हस्ताक्षेप, अगोग्य अपराध की सूचना
93. कैदखाना- बंदीगृह
94. तफतीश/तहकीकात- अनुसंधान/जाँच/विवेचना
95. आमद/रवाना/रवानगी- आगमन, प्रस्थान
96. कायमी- पंजीयन
97. तेहरीर- लिखित या लेखीय विवरण
98. इरादतन- साशय
99. खारिज/खारिजी/रद्द- निरस्त/निरस्तीकरण
100. खून आलुदा- रक्त-रंजित/रक्त से सना हुआ
101. गवाह/गवाहन- साक्षी/साक्षीगण
102. गिरफ्तार/हिरासत- अभिरक्षा
103. तहत्- अंतर्गत
104. जख्त, जख्मी, मजरूब- चोट/घाव घायल/आहत
105. दस्तयाब- खोज लेना/बरामत
106. मौका ए वारदात- घटना स्थल
107. परवाना- परिपत्र/अधिपत्र
108. फैसला- निर्णय
109. हमराह- साथ में