महतारी वंदन योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं का करें पंजीकरण : कलेक्टर
कोण्डागांव (वीएनएस)। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य पोषण सुधार हेतु शुरू की गई महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में रविवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अपर कलेक्टर चित्रकान्त चार्ली ठाकुर, सभी एसडीएम, तहसीलदार, महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी, जनपद पंचायत एवं नगर पंचायत के अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन हेतु जानकारी दी गयी।
जिसमें बताया गया कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को 01 मार्च से लाभ दिया जाना है। इस योजना के तहत 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष पूर्ण करने वाली महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए के मान से साल में 12 हजार रूपए की राशि महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं से 05 से 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायतों एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से किए जा सकते हैं। नगरीय क्षेत्र के आवेदक वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से आवेदन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त स्वयं भी एप्प एवं वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे
योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तें
महतारी वंदन योजना के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों में महिला को छत्तीसगढ़ का निवासी होना आवश्यक है। इसके अलावा जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष विवाहित महिला की आयु 01 जनवरी 2024 से 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं भी पात्र होंगी। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाली ऐसी महिलाएं जिन्हें प्रतिमाह 1000 रूपए से कम राशि मिल रही है, उन्हें योजना के लिए पात्र होने पर अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाएगी, जिससे उन्हें अधिकतम 1000 रूपए मासिक राशि प्राप्त हो सकेगी।
स्वयं पोर्टल एवं एप्प के माध्यम से भी किये जा सकेंगे आवेदन
महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन पूर्णतः निःशुल्क रखा गया है। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in पर किया जा सकता है। इसके अलावा योजना के लिए बनाए गए मोबाईल एप्प पर भी आवेदन जमा किये जा सकते हैं। योजना के लिए आवेदन 05 फरवरी से लिए जाएंगे। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 होगी। इसके लिए महिलाओं की सुविधा के लिए आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। आवेदन करते समय हितग्राहियों को स्वयं का सत्यापित किया हुआ पासपोर्ट साइज की फोटो, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र में से कोई भी एक जिसमें स्वयं एवं पति का आधार कार्ड, स्वयं एवं पति का पैन कार्ड (यदि हो तो), विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत एवं स्थानीय निकायों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड अथवा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हेतु 10 अथवा 12 की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परिचय पत्र, ड्राईविंग लाइंसेस में से कोई एक, बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा अथवा शपथ पत्र जमा कराना होगा।
25 फरवरी तक आपत्तियों पर किया जा सकेगा आवेदन
योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किये गए हैं। जिसके अनुसार योजना हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन 20 फरवरी तक प्राप्त किए जाएंगे। 21 फरवरी को अनन्तिम सूची जारी की जाएगी इसके पश्चात 25 फरवरी तक हितग्राही अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियों के निराकरण उपरांत 01 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी को समन्वय पूर्वक कार्य करने हेतु प्रेरित करते हुए सभी महिलाओं को लक्षित कर लाभान्वित करने को कहा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं नगरीय निकायों में वार्ड प्रभारियों द्वारा आवेदनों को संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में जमा करवाने एवं उसी दिन सभी आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित करने हेतु भी निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। जो सभी की शंकाओं का भी निराकरण करेगा।