अपराध

प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने कराई थी पति की हत्या, अब कोर्ट ने सुनाई 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

बुलंदशहर. उत्तरप्रदेश के जनपद बुलंदशहर प्रेम प्रसंग में आड़े आने पर पति की हत्या करने वाली पत्नी, उसके प्रेमी सहित तीन लोगों को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों पर सात-सात हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. थाना जहांगीरपुर कोतवाली क्षेत्र में 9 अप्रैल 2017 को जवां गांव निवासी योगेंद्र की फावड़े से टुकड़े कर हत्या की गई थी, जिसके बाद मृतक के पिता रतनपाल सिंह ने मामले में तहरीर देकर बताया था कि बेटा योगेंद्र खेत में गेहूं काटने की बात कहकर निकला था अब खेत में उसका लहूलुहान शव पड़ा मिला था.

अभियोजन अधिवक्ता पीएस लोधी व देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि रतनपाल ने रंजिशन हत्या का आरोप लगाते हुए गांव निवासी तीन लोगों को नामजद कराया था. पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी. जांच में तीनों की नामजदगी गलत पाई गई थी पुलिस जांच में योगेंद्र की पत्नी मंजू की स्थिति संदिग्ध पाई गई. इसके बाद उसे हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की तो उसने हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया.

पहले शराब पिलाई, फिर किया मर्डर

मंजू का जवां गांव निवासी मनोज उर्फ चौटाला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. योगेंद्र उसका विरोध कर रहा था कई बार योगेंद्र ने उसे समझाया भी था. लेकिन, इसके बाद भी दोनों एक दूसरे से मिलते रहे. योगेंद्र को अपने रास्ते से हटाने के लिए मंजू ने प्रेमी मनोज के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी फिर 9 अप्रैल 2017 को मनोज ने अपने एक अन्य साथी रूपेश निवासी गांव उदयपुर थाना खैर जनपद अलीगढ़ के साथ मिलकर योगेंद्र को खेत पर बुलाया था वहां पहले उसे शराब पिलाई गई इसके बाद हत्या कर दी थी.

3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने मंजू, मनोज और रूपेश के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में पेश किया. अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार के न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी करार दिया है. उन्हें आजीवन कारावास की सजा देने के साथ-साथ सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड दिया है.

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