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1 जुलाई से लागू होगा नया ग्रामीण रोजगार कानून

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रायपुर। केंद्र सरकार ने ग्रामीण आजीविका और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए “विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025” अधिसूचित किया है।

यह नया कानून 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगा और वर्तमान मनरेगा की जगह लेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके क्रियान्वयन की तैयारी शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने कहा कि यह अधिनियम विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्य को अब 125 दिनों के अकुशल रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जो मनरेगा के 100 दिनों से अधिक है।

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 95,692.31 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। मजदूरी का भुगतान DBT के माध्यम से सीधे खातों में किया जाएगा। समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और भुगतान में देरी पर क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी।

30 जून 2026 तक मनरेगा के सभी कार्य जारी रहेंगे और 1 जुलाई से नई व्यवस्था में समाहित हो जाएंगे। पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्य चयन के अधिक अधिकार दिए जाएंगे।

mahipal sao

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूर्ण की। इसके पश्चात पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर… More »

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