महासमुंद जिले में 2 अक्टूबर को नहीं मिलेगी शराब, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

महासमुंद, 30 सितंबर 2026। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को महासमुंद जिले में संचालित सभी देशी, विदेशी, प्रीमियम और कंपोजिट शराब दुकानों को पूरे दिन के लिए सीलबंद रखा जाएगा। कलेक्टर एवं आबकारी विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 के तहत 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को “गांधी जयंती” के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसके तहत जिले में संचालित एफएल-1 (घघ), सीएस-2 (घघ-कंपोजिट), एफएल-1 (घघ-कंपोजिट अहाता), सीएस-2 (ग-अहाता), सीएस-2 (ग-कंपोजिट अहाता), एफएल-1 (ज अहाता), एफएल-1 (ख-कंपोजिट अहाता), एफएल-3 मध्यमण्डल-भण्डागार सहित अन्य संबंधित मदिरा दुकानों एवं परिसर को 2 अक्टूबर को पूर्ण दिवस के लिए सीलबंद किया जाएगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण तथा गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शराब के भंडारण पर कड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही अवैध शराब के विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, धारण और परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी विभाग को अवैध मदिरा के संभावित ठिकानों और वाहनों की जांच करने तथा दोषियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।



