
पायलीखंड जुगाड। थाना पायलीखंड जुगाड में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक द्वारा ग्राम भ्रमण के दौरान अवैध महुआ शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 17 जनवरी 2026 को सउनि हमराह स्टाफ आर. 769 एवं 410 के साथ जुर्म-जरायम पतासाजी हेतु देहात भ्रमण पर ग्राम अमाड की ओर रवाना हुए थे।
भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम अमाड निवासी गोहन सोरी अपने मुर्गी ठेला में अवैध रूप से महुआ शराब का विक्रय कर रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु गवाह कैलाश सोरी पिता डमरू सोरी उम्र 25 वर्ष एवं संतराम सोरी पिता देवनाथ सोरी उम्र 26 वर्ष, दोनों निवासी अमाड को धारा 179 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर मौके पर ले जाया गया।
पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी गोहन सोरी को एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में रखे 20 नग झिल्ली पाउच में भरी महुआ शराब के साथ पकड़ा गया। प्रत्येक पाउच में 180 एमएल महुआ शराब थी, कुल मात्रा 3600 एमएल, जिसकी कीमत लगभग 1000 रुपये आंकी गई। आरोपी द्वारा शराब रखने व बिक्री के संबंध में कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
पुलिस ने शराब को गवाहों के समक्ष जब्त कर सीलबंद किया और आरोपी गोहन सोरी पिता बलीराम सोरी उम्र 40 वर्ष निवासी अमाड को गिरफ्तार किया। मामला जमानतीय होने से जमानतदार प्रस्तुत करने पर आरोपी को मुचलके पर रिहा किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1)(क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत देहाती नालसी दर्ज कर विवेचना में लिया गया, बाद में थाना जाकर असल अपराध पंजीबद्ध किया गया।



