मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी, 1,760 रुपये की शराब के साथ पकड़ा गया आरोपी

सरायपाली। ग्राम कुटेला में शराब रखकर बिक्री करने की कथित तैयारी कर रहे एक व्यक्ति के खिलाफ सरायपाली पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देशी और अंग्रेजी शराब की 18 बोतलें, कुल 3.24 लीटर, कीमत 1,760 रुपये बरामद की। प्रकरण में धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, 20 सितंबर को प्रधान आरक्षक भगत सिंह पालेश्वर स्टाफ के साथ जुर्म-जरायम की पतासाजी के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान जयस्तंभ चौक के पास मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कुटेला में विकास डेली नीड्स दुकान के सामने एक व्यक्ति शराब बिक्री के लिए रखे हुए है।
सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने गवाहों रामेश्वर सिन्हा और मनोज यादव को साथ लिया और मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। वहां मिले व्यक्ति ने अपना नाम शंभूलाल साहू (63), निवासी कुटेला बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे में रखे सफेद प्लास्टिक झोले से शराब बरामद हुई।
जप्त शराब में 10 नग सुपर 36 देशी प्लेन शराब, प्रत्येक 180 एमएल, कुल 1,800 एमएल कीमत 800 रुपये तथा 8 नग ग्रांड कोलम्बिया अंग्रेजी व्हिस्की, प्रत्येक 180 एमएल, कुल 1,440 एमएल कीमत 960 रुपये शामिल हैं। इस तरह कुल 3,240 एमएल शराब कीमती 1,760 रुपये जब्त की गई।
पुलिस ने बरामद शराब में से आबकारी परीक्षण के लिए नमूने भी लिए और शेष शराब को सीलबंद किया। आरोपी के पास शराब रखने एवं बिक्री संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। इसके बाद उसे 20 सितंबर को दोपहर 12:40 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। मामला जमानतीय होने के कारण सक्षम जमानतदार पेश करने पर आरोपी को जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।


