गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के बाद मारपीट, पिथौरा पुलिस ने दर्ज किया केस

पिथौरा। ग्राम अमलीडीह में एक युवक के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित फिरत राम सिन्हा की शिकायत पर पिथौरा पुलिस ने लक्ष्मीनारायण साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 296, 115(2), 351(3) और 118(1) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दिए आवेदन के अनुसार, फिरत राम सिन्हा 19 सितंबर की शाम करीब 7 बजे गांव में मुकेश सेन की किराना दुकान के पास खड़े थे। इसी दौरान लक्ष्मीनारायण साहू वहां पहुंचा और कथित तौर पर उनसे “क्यों हंस रहे हो” कहते हुए विवाद करने लगा। आरोप है कि उसने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों से मारपीट की।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपी ने दांत से उसकी बाईं जांघ और पेट में काट लिया। घटना में उसके दाहिने गाल, बाईं जांघ और पेट के पास चोट आने की बात आवेदन में कही गई है।
बताया गया कि पति के साथ मारपीट होते देखकर उसकी पत्नी सुखबती सिन्हा बीच-बचाव करने पहुंची। आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ भी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों से मारपीट की। इस दौरान गांव के लेखराम ठाकुर और भूपेन्द्र सेन ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया।
शिकायत के आधार पर पिथौरा पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में पुलिस द्वारा घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है।



