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बिलासपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: निजी शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू होगा ESIC


बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिसके अनुसार, प्रदेश के 8 हजार निजी शैक्षणिक संस्थाओं पर भी ESIC कानून लागू होगा।

वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निजी शैक्षणिक संस्थानों की याचिका को खारिज कर दिया है। अब शिक्षण संस्थाओं के लाखों कर्मचारी ESIC एक्ट के दायरे में होंगे।

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट के आदेश से प्रदेशभर के 7 हजार 975 निजी और सहायता प्राप्त स्कूल प्रभावित होंगे। 1 अप्रैल 2024 से सभी निजी स्कूलों में अनिवार्य ESIC कानून का पालन होगा।

मामले में 2005 में राज्य सरकार और ESIC ने स्कूलों को जारी नोटिस किया था। इसी के खिलाफ बिलासपुर समेत प्रदेश के स्कूलों ने HC में याचिका लगाई थी।

क्या है मामला
दरअसल, प्रदेश सरकार ने 27 अक्टूबर 2005 को अधिसूचना जारी कर शैक्षणिक संस्थानों को भी ईएसआईसी एक्ट के दायरे में लाने का निर्णय लिया था। इसके तहत 20 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले स्कूलों को 1 अप्रैल 2006 से इस कानून का पालन करना जरूरी किया गया था। 2011 में ईएसआईसी ने योगदान राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किया, तो कई स्कूलों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

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