छत्तीसगढ़
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होली के दिन राज्यभर में बंद रहेंगी सभी शराब दुकानें और बार

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने होली के अवसर पर 4 मार्च 2026 (जिस दिन रंग खेला जाएगा) को पूरे राज्य में “शुष्क दिवस” घोषित किया है। यह आदेश मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी किया गया।

आदेश के अनुसार राज्य की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, क्लब तथा विभिन्न श्रेणी के लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान उक्त दिन पूर्णतः बंद रहेंगे। किसी भी होटल, रेस्टॉरेंट, क्लब या अन्य संस्थान को मदिरा बेचने अथवा परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा के भंडारण पर सख्ती से रोक रहेगी। उल्लंघन की स्थिति में मदिरा जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सभी जिला कार्यालयों, संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को अवैध मदिरा के परिवहन और विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। संभावित ठिकानों और वाहनों की जांच के लिए विशेष दल गठित किए जाएंगे तथा दोषियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया जाएगा।

राज्य शासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है।

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