
बलौदाबाजार । खरसिया- नया रायपुर-परमालकसा रेल लाइन परियोजना (278 कि.मी.) की 5वीं एवं 6वीं लाइन से संबंधित भू-अर्जन कार्य हेतु पूर्व में लगाए गए खरीदी- बिक्री पर प्रतिबंध में संशोधन किया गया है।
कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, प्रभावित 36 ग्रामों के 150 मीटर परिधि से बाहर आने वाले शेष खसरा नंबरों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है।
हालांकि, सूचीबद्ध खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि में आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय, नामांतरण, बटवारा, व्यपवर्तन (डायवर्सन), निर्माण कार्य एवं अन्य लाभप्रद गतिविधियों पर रोक यथावत रहेगी।
यह संशोधन उप मुख्य अभियंता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के प्रस्ताव के आधार पर किया गया है। आदेश के तहत बलौदाबाजार अनुभाग के ग्राम- धनगांव, ताराशिव, अमलकुंडा, मिश्राईनडीह, भदरा, सुढ़ेली, सेमराडीह, खैदा, बिटकुली, छुईहा, पनगांव, मगरचबा, सकरी, गोडखपरी, दशरमा, रिसदा, पुरान, ठेलकी, खम्हरिया, चांपा, पौसरी, भरूवाडीह तथा पलारी अनुभाग के ग्राम- सैहा, गुमा, गितकेरा, अमलीडीह, चुचरूगंपुर, छिराही, गाड़ाभाठा, सरकीपार, खपरी, परसवानी, छेरकाडीह, रेंगाडीह, मुसवाडीह, जारा सहित कुल 36 गांव प्रभावित हैं।
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
कलेक्टर दीपक सोनी ने आदेश जारी किया कि, प्रभावित 36 ग्रामों के 150 मीटर परिधि से बाहर आने वाले शेष खसरा नंबरों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि रोक हटाए गए खसरा नंबरों की विस्तृत सूची संबंधित राजस्व अनुभाग में उपलब्ध है।