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उपचार में लापरवाही पर छुरा के श्री संकल्प मिशन अस्पताल का लाइसेंस निलंबित

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गरियाबंद। छुरा विकासखंड स्थित श्री संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मरीज के उपचार में गंभीर अनियमितता पाए जाने और अस्पताल प्रबंधन द्वारा दिए गए जवाब को असंतोषजनक मानने के बाद की गई।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत टेंगनाबासा निवासी 28 वर्षीय होमेश कुमार सिन्हा सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। प्राथमिक उपचार के लिए परिजनों ने उन्हें छुरा स्थित निजी अस्पताल श्री संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन अस्पताल में भर्ती कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर श्री बीएस उइके के निर्देश पर जांच दल का गठन किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यू.एस. नवरत्न के मार्गदर्शन में गठित जांच टीम ने अस्पताल का निरीक्षण एवं दस्तावेजों की समीक्षा की। जांच के दौरान मरीज के उपचार में गंभीर लापरवाही और कई अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया, लेकिन अस्पताल द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

स्वास्थ्य विभाग की जांच में यह भी सामने आया कि अस्पताल में बिना पंजीयन के सीटी स्कैन मशीन संचालित की जा रही थी। साथ ही बिना विधिवत अनुमति के सामान्य एवं सिजेरियन डिलीवरी भी कराई जा रही थी। इन गंभीर अनियमितताओं को नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन मानते हुए विभाग ने कार्रवाई की।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्री संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन अस्पताल छुरा का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 30 दिवस के लिए निलंबित कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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