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अपराध / हादसाछत्तीसगढ़

गांजा तस्करी मामले में दो अंतरराज्यीय तस्करों को 20-20 साल की सजा, 2-2 लाख रुपये जुर्माना

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गरियाबंद: राजिम थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी के मामले में गरियाबंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने दो अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों पर 2-2 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।यह मामला थाना राजिम में दर्ज अपराध क्रमांक 399/2024 और एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख) से संबंधित है। पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से गांजा परिवहन करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

सजायाफ्ता आरोपियों की पहचान न्यायालय से सजा पाने वाले आरोपियों की पहचान देवराज पुटेल (44), पिता जोगेश्वर पुटेल और शेखर पुटेल (22), पिता परमा पटेल के रूप में हुई है। दोनों आरोपी हरिशंकर रोड, थाना लतोर, जिला बलांगीर, ओडिशा के निवासी हैं।

समय पर चालान और मजबूत पैरवी बनी अहम कड़ी पुलिस के अनुसार, राजिम थाना टीम ने मामले में समय पर न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।

गरियाबंद पुलिस अधीक्षक ने मामले में राजिम थाना पुलिस और पैरवी सेल की कार्यवाही की सराहना की है। पुलिस ने कहा है कि जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और अंतरराज्यीय तस्करी के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और गरियाबंद जिले को नशामुक्त बनाने की दिशा में लगातार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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