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अपराध / हादसाछत्तीसगढ़

मैनपुर: – अवैध रूप से शराब पिलाने का सामान उपलब्ध कराने पर युवक गिरफ्तार

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मैनपुर। पुलिस ने अवैध रूप से शराब पिलाने के लिए सामान उपलब्ध कराने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई चौकी बिंद्रानवागढ़ पुलिस द्वारा ग्राम खम्हारीपारा में की गई। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार 24 अगस्त को चौकी बिंद्रानवागढ़ में पदस्थ पुलिस टीम ग्राम भ्रमण और जुर्म जरायम की पतासाजी के लिए खम्हारीपारा की ओर रवाना हुई थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गांव में स्कूल के पास पान ठेले के बगल में एक व्यक्ति लोगों को शराब पीने-पिलाने के लिए सामान उपलब्ध करा रहा है।

सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने गवाह भागीरथी ध्रुव और खमेश्वर यादव को साथ लेकर बताए गए स्थान पर दबिश दी। पुलिस को देखकर मौके पर शराब पी रहे कुछ लोग भाग निकले। वहीं पुलिस ने दिनेश ध्रुव (22 वर्ष), निवासी खम्हारीपारा को मौके पर पकड़ लिया।

तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक चखना पैकेट, करीब 45 एमएल शराब से भरा एक प्लेन पौवा और तीन डिस्पोजल ग्लास बरामद किए गए। पुलिस ने शराब रखने और बिक्री/पिलाने संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन आरोपी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद गवाहों की मौजूदगी में सामान जब्त कर लिया गया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36(सी) के तहत अपराध दर्ज किया। मामले में आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करने के बाद अपराध जमानतीय होने के कारण जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा तैयार कर गवाहों के बयान दर्ज किए और प्रकरण को विवेचना में लिया है।

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