छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी पदों पर 10% आरक्षण, भर्ती नियम-2026 को मंजूरी
अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन को कैबिनेट का अनुमोदन, राजकीय विश्वविद्यालयों के अध्यापन अनुभव पर भी मिलेंगे अंक; फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने, अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन और फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।]
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर पहले से निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए नियुक्ति, सेवा शर्तों, भर्ती मापदंड और चयन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।
पुलिस, वन और जेल विभाग में मिलेगा आरक्षण
पूर्व अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 बनाए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने इन नियमों का अनुमोदन कर दिया है।
अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव को मंजूरी
शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 की संशोधित नीति-2026 को कैबिनेट ने कार्योत्तर अनुमोदन दिया। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच महीने अध्यापन करने पर भी पांच अंक दिए जाएंगे। पूर्व व्यवस्था में राजकीय विश्वविद्यालय के अध्यापन अनुभव को यह लाभ स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं था।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है। मानदेय निर्धारण में विसंगतियां दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय प्रणाली लागू की जाएगी।
इसके अलावा अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुमोदन
मुख्यमंत्री की 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने की घोषणा के अनुरूप वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का कैबिनेट ने अनुसमर्थन किया। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर दर्शकों से लिए जाने वाले प्रवेश शुल्क में देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।



